SC का आदेश, हार्दिक पटेल मामले की ना हो रिपोर्टिंग

हार्दीक पटेल की अगुवाई में आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्‍ति को नुकसान पहुंचाने वालों की जिम्‍मेदारी तय करने से जुड़े मामले कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई कि मीडिया रिपोर्टिंग पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्रवाई शुरू की है. सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में इस तरह के मामलों में जवाबदेही तय करने के लिए दिशा-निर्देश बनाना चाहता है.

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SC का आदेश, हार्दिक पटेल मामले की ना हो रिपोर्टिंग

Admin

  • February 25, 2016 9:48 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. हार्दीक पटेल की अगुवाई में आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्‍ति को नुकसान पहुंचाने वालों की जिम्‍मेदारी तय करने से जुड़े मामले कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई कि मीडिया रिपोर्टिंग पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्रवाई शुरू की है. सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में इस तरह के मामलों में जवाबदेही तय करने के लिए दिशा-निर्देश बनाना चाहता है. 
 
आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक बेहद संवेदनशील मामला है. हमें कानून की जटिलताओं के बीच से एक रास्‍ता निकालना है. हम अदालत में मौजूद सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि इस दौरान अदालत में हो रहे सवाल जवाब पर बाहर ज्‍यादा चर्चा न करें. हमारा अनुरोध खासतौर पर मीडिया के लिए है. मामले की अगली सुनवज 11 अप्रैल को होगी.
 
सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह के आरोपी पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल द्वारा दायर जमानत याचिका व उस पर राजद्रोह का आरोप हटाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है. 
 
बता दें कि बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ व मारपीट पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि भविष्‍य में ऐसा न हो, इसलिए लिए अदालत विशेष गाइडलाइंस बनाने पर विचार करेगी. जिसमें किसी भी आंदोलन के दौरान होने वाले नुकसान का हर्जाना आंदोलनकारियों व संबंधित राजनीतिक दल से वसूला जा सके.

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