जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने बुधवार तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है.
नई दिल्ली. जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने बुधवार तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है.
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कोर्ट ने कहा कि दोनों को कानून का पालन करते हुए आत्मसमर्पण करना होगा. खालिद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह गुप्त स्थान पर आत्मसमर्पण करना चाहता है. इसका पुलिस ने विरोध किया है.
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रविवार से कैंपस में मौजूद हैं छात्र
जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर हुए हमले का हवाला देते हुए खालिद ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा देने की भी मांग की है. जेएनयू विवाद में खालिद को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. खालिद समेत पांच फरार आरोपी छात्र रविवार रात से ही जेएनयू कैंपस में मौजूद हैं.
पुलिस करेगी जमानत का विरोध: बस्सी
देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर भी हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी. हालांकि अपने पहले के रुख से पलटते हुए दिल्ली पुलिस अब उसकी जमानत का विरोध करेगी. पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि परिस्थितियों में बदलाव के चलते यह फैसला करना पड़ा. वहीं हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से कन्हैया की जमानत याचिका पर बुधवार तक स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है.