इलाहाबाद की एक अदालत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ख़िलाफ 'देशद्रोह' का मामला चलाने संबंधी अर्जी स्वीकार कर ली है. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल ने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों का समर्थन किया है. अदालत इस पर 27 फरवरी को सुनवाई करेगी.
इलाहाबाद. इलाहाबाद की एक अदालत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ख़िलाफ ‘देशद्रोह’ का मामला चलाने संबंधी अर्जी स्वीकार कर ली है. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल ने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों का समर्थन किया है. अदालत इस पर 27 फरवरी को सुनवाई करेगी.
इलाहाबाद की एसीजेएम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक मार्च तक राहुल के ख़िलाफ़ सबूत पेश करने को कहा है. राहुल गांधी के ख़िलाफ़ ये अर्जी मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील और बीजेपी नेता सुशील मिश्र की तरफ से दाखिल की गई है.
अर्जी में कहा गया है कि राहुल गांधी ने देशद्रोह के अभियुक्तों के समर्थन में बयान देकर और जेएनयू कैंपस में सभा कर खुद भी देशद्रोह का काम किया है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने माना कि पहली नज़र में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ देशद्रोह का केस बनता है, इसलिए केस दर्ज किया जाए.
राहुल गांधी जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में जेएनयू पहुंचे थे. वहीं इसी मामले में लखनऊ की एक अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की अपील की गई है.