Advertisement
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • मैनेजमेंट कोटा: केजरीवाल सरकार की अर्जी को HC ने किया खारिज

मैनेजमेंट कोटा: केजरीवाल सरकार की अर्जी को HC ने किया खारिज

दिल्ली में स्कूलों में एडमिशन को लेकर नया मोड़ सामने आया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी एडमिशन में मैंनेजमेंट कोटा खत्‍म करने की दिल्‍ली सरकार की याचिका खारिज कर दी है.

Advertisement
  • February 16, 2016 10:22 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. दिल्ली में स्कूलों में एडमिशन को लेकर नया मोड़ सामने आया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी एडमिशन में मैंनेजमेंट कोटा खत्‍म करने की दिल्‍ली सरकार की याचिका खारिज कर दी है. 
 
दरअसल दिल्ली सरकार ने स्कूलों में मैनेजमेट कोटा खत्म करने का आदेश दिया था जिसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी है. इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि अब दिल्ली के निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन फिर से हो सकेंगे. 
 
यह फैसला लिया था दिल्ली सरकार ने
 
दिल्ली सरकार ने 6 जनवरी को निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का आदेश जारी किया था. नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि मैनेजमेंट कोटा सबसे बड़ा घोटाला है. स्कूल नहीं माने तो सरकार स्कूलों का अधिग्रहण  करेगी.
 
केजरीवाल ये अहम फैसला स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया को पारदर्शी और लोगों के फायदे के लिए लिया था. सीएम ने बताया कि स्कूलों में केवल गरीब बच्चों के लिए 25 फीसदी कोटा होगा. बाकी सभी सीटें आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगी.

 

Tags

Advertisement