JNU के देशद्रोही मामले में HC ने NIA जांच अर्जी की खारिज

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारेबाजी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए जांच कराने की अर्जी खारिज कर दी है. जेएनयू मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से एनआईए की जांच कराने का आग्रह किया था.

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JNU के देशद्रोही मामले में HC ने NIA  जांच अर्जी की खारिज

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  • February 16, 2016 6:31 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारेबाजी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए जांच कराने की अर्जी खारिज कर दी है. जेएनयू मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से एनआईए की जांच कराने का आग्रह किया था.
 
क्या है मामला?
 
बता दें कि पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को गिरफ्तार किया. पुलिस को इस मामले में 7 से 8 लोगों की तलाश है. 9 फरवरी को जेएनयू परिसर में छात्रों के एक समूह ने एक समारोह आयोजित किया था और संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को साल 2013 में फांसी दिए जाने के मुद्दे पर सरकार और देश के खिलाफ नारे लगाए थे.

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