Advertisement

सचिवालय छापा: CBI को नहीं लौटाने होंगे दस्तावेज: HC

सचिवालय छापे मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए कहा है कि सीबीआई जांच से जुड़े दस्तावेज अपने पास सकती है. सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी.

Advertisement
  • February 10, 2016 9:08 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago

नई दिल्ली. सचिवालय छापे मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए कहा है कि सीबीआई जांच से जुड़े दस्तावेज अपने पास सकती है. सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी.

हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की याचिका पर दिल्ली सरकार, आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार को नोटिस भेजा था. कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े कई आरोप हैं.

वहीं, दिल्ली सरकार ने निचली कोर्ट से कहा था कि इन फाइलों का जांच से कोई संबंध नहीं है. जिसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत के जज अजय कुमार जैन ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वो 15 दिसंबर को प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर छापे के दौरान जब्त की गई उन फाइलों को रिलीज करे जिनका संबंध राजेंद्र कुमार के खिलाफ चल रही जांच से नहीं है.

Tags

Advertisement