नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मैनजमेंट कोटा खत्म करने के दिल्ली सरकार के फैसले को पलटते हुए मैनेजमेंट कोटा जारी रखने का फैसला सुनाया है.
हाईकोर्ट ने इस मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है. दिल्ली सरकार ने नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के लिए 6 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया था. दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद प्राइवेट स्कूलों की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भी भेजा था.
कोर्ट में क्या बोले प्राईवेट स्कूल
दिल्ली के 400 पब्लिक स्कूलों की एक्शन कमेटी ने हाईकोर्ट मे मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार के पास प्राइवेट स्कूलों को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार ही नहीं है.
याचिका में दिल्ली सरकार के आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट ही इसका अधिकार रखता है कि एडमिशन किस आधार पर हो. याचिका में गांगुली कमेटी की सिफ़ारिशों का भी हवाला देते हुए कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलो की स्वायत्तता को सरकार किस आधार पर खत्म कर सकती है जबकि 2007 के नोटिफिकेशन मे खुद दिल्ली सरकार और LG ने स्कूलों में मैनेजमेंट कोटे को 20 फीसदी तक रखा है.
केजरीवाल सरकार ने रद्द किया था मैनजमेंट कोटा
नर्सरी एडमिशन पर बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार ने एडमिशन के लिए सिर्फ गरीब कोटा रखने का फैसला लिया है. नर्सरी एडिमशन में 25 फीसदी सीटें आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व रहेंगी जबकि 75 फीसदी सीटें आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगी.
फिटनेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोजाना दिन में केवल दो बार सीढ़ियां चढ़कर आप दिल की…
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर चल रहे विवाद ख़तम होने का नाम नहीं ले रहा है,…
फिटनेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोजाना दिन में केवल दो बार सीढ़ियां चढ़कर आप दिल की…
वायरल हो रहे वीडियो में मुस्लिम युवक कह रहा है कि ये लोग एक बिलाल…
लोगों को आपने अक्सर शादी , जन्म दिन या कोई जश्न के दौरान अपनी खुशी…
इस्कॉन के जनरल सेक्रेटरी चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी ने कहा कि हमारे संगठन को बदनाम…