नई दिल्ली. नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले में 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई होनी है.
इससे पहले 19 दिसंबर को नेशनल हेराल्ड केस में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी.
यह मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है जिसमें इन पर धोखाधड़ी, साजिश और आपराधिक विश्वाघात के आरोप लगाए गए हैं. मजिस्ट्रेट ने इन्हें जमानत देते हुए कहा था कि आरोपी जाने-माने लोग हैं और इनके गहरे राजनीतिक आधार है और इनके देश छोड़कर भागने की कोई आशंका नहीं है.
सोनिया और राहुल पर आरोप हैं कि इन्होंने कांग्रेस से लोन देने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी. पहले नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड (AJL) को कांग्रेस ने 26 फरवरी, 2011 को 90 करोड़ का लोन दे दिया. इसके बाद 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है. शेष हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है.
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