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DDCA को HC से लगी फटकार, अर्जी पर आदेश देने से इनकार

दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच 12 फरवरी को होनेवाले टी-20 क्रिकेट मैच होने के मामले में डीडीसीए को दिल्ली हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीसीए पर सवाल उठाते हुए डीडीसीए की अर्जी पर आदेश देने से इंकार कर दिया है.

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  • January 29, 2016 11:08 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago

नई दिल्ली. दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच 12 फरवरी को होनेवाले टी-20 क्रिकेट मैच होने के मामले में डीडीसीए को दिल्ली हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीसीए पर सवाल उठाते हुए डीडीसीए की अर्जी पर आदेश देने से इंकार कर दिया है.

डीडीसीए ने अर्जी दी थी कि उसे एमसीडी से मैच कराने के लिए प्रोविजनल क्लियरेंस दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसपर कोई भी आदेश देने से मना कर दिया है. हाईकोर्ट ने डीडीसीए से कहा कि हर मैच से पहले आपकी ये आदत बनती जा रही है कि इस तरह आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अदालत में अर्जी लगाते हैं.

हाईकोर्ट ने कहा कि आप जरूरी औपचारिकताएं पूरी करिए और फिर एमसीडी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लीजिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले मैच से पहले आपने शर्तें पूरी करने का वादा किया था, लेकिन इस बार भी मैच से पहले आपने शर्तों को पूरा नहीं किया है.

सुनवाई के दौरान डीडीसीए ने कहा कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट न मिलने से आगे के मैचों की मेजबानी मिलने में भी बहुत दिक्कत होगी. हाईकोर्ट के रुख के बाद डीडीसीए ने अपनी अर्जी वापस ले ली है. 

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