दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली महिला को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने भावना अरोड़ा को दस हजार का बेल बॉन्ड भरने के बाद जमानत दी है. इससे पहले भावना को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. भावना को सोमवार को रोहिणी स्थित अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था.
नई दिल्ली. दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली महिला को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी है.
कोर्ट ने भावना अरोड़ा को दस हजार का बेल बॉन्ड भरने के बाद जमानत दी है. इससे पहले भावना को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. भावना को सोमवार को रोहिणी स्थित अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था.
दिल्ली पुलिस ने भावना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 186 , 353, 355 और 5०4 के तहत मामले दर्ज किए हैं. ये मामले सार्वजनिक कामकाज में बाधा पहुंचाने से जुड़े हैं और जमानती हैं.
कोर्ट में हुआ ड्रामा
कोर्ट में भावना की अर्जी की पैरवी के लिए एक साथ दो-दो वकील खड़े हो गए और दोनों ने ही खुद को भावना का असली वकील बताया. इससे कुछ देर के लिए कोर्ट में मौजूद लोग हैरान रह गए. बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब भावना खुद कोर्ट में पेश हुई तो उसने ही ये साफ किया कि उसकी पैरवी किस वकील को करनी है.