नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंकने के मामले में आरोपी महिला भावना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. भावना की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उसकी जमानत अर्जी पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई थी.
सुनवाई को दौरान महिला के वकील ने कोर्ट में यह कहकर जज का ध्यान खींचना चाहा कि जब विक्टिम खुद खंभे पर चढ़कर तार काटते हैं तो हम स्याही क्यों नहीं फेंक सकते. विक्टिम ने पब्लिक में आरोपी को माफी दे दी है, जबकि कोर्ट में न्यायिक हिरासत मांग रहे हैं, तो क्या यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है.
वहीं कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि भावना को कार्यक्रम की जानकारी पहले से थी. पुलिस का कहना है कि 2015 के कागज और सीडी उछाले गए थे, अगर आज सीएम पर फेंक रही हैं तो कल पीएम और राष्ट्रपति पर फेंकेगी. वकील ने कहा कि यह विरोध करने का तरीका नहीं कि स्याही फेंक दी. यह पब्लिसिटी स्टंट था, इनको यह जानकारी थी कि यहां स्याही फेंक दी, तो देश में पॉपुलर हो जाएंगी.
भावना के वकील ने दलील दी कि मंत्री से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन शिकायत नहीं सुनी गई. कस्टडी तभी होनी चाहिए जब कोई पहले से मामला दर्ज हो. पहले से सामाजिक कार्यकर्ता रही है, उसकी छवि अच्छी है. यह कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है.
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