नई दिल्ली. प्रधानमंत्री समेत देश के वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में लगी एसपीजी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग की है जिसमें कोर्ट ने 2000 सीसी की डीजल गाड़ियों के दिल्ली और एनसीआर में रजिस्ट्रेशन पर 31 मार्च तक रोक लगा रखी है.
एसपीजी ने अपनी अर्जी में कहा है कि उसके ऊपर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सहित वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी होती है. याचिका में ये भी कहा गया है कि भारतीय बाज़ार में पेट्रोल से चलने वाली SUVs हमारे मानक के अनुसार नहीं है. सुरक्षा में चलने वाली गाड़िया भारी होती होती है और उनमें कई तरह के गैजेट लगाए जाते है जो पेट्रोल की गाड़ियों में संभव ही नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट एसपीजी की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. बुधवार को एसपीजी की इस याचिका पर सुनवाई होगी. इससे पहले कोर्ट ने कार बनाने वाली कम्पनियों को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि पहले आप ये साबित करें कि 2000 सीसी से ज्यादा वाली डीजल गाड़िया प्रदूषण नहीं फ़ैलाती हैं.
क्या है मामला
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 16 दिसंबर को अपने आदेश में दिल्ली और एनसीआर में 2000 से ऊपर वाली डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 31 मार्च तक रोक लगा दी थी.
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