सरकारी जमीन पर बने प्राईवेट स्कूलों को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि डीडीए की जमीन पर बने प्राईवेट स्कूल बिना सरकार की अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते. हाईकोर्ट ने कहा है कि डीओई इस आदेश का सख्ती से पालन कराए. अगर कोई स्कूल कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना करता है तो डीओई उस स्कूल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे.
नई दिल्ली. सरकारी जमीन पर बने प्राईवेट स्कूलों को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि डीडीए की जमीन पर बने प्राईवेट स्कूल बिना सरकार की अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते.
हाईकोर्ट ने कहा है कि डीओई इस आदेश का सख्ती से पालन कराए. अगर कोई स्कूल कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना करता है तो डीओई उस स्कूल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि डीडीए भी ऐसे स्कूलों की तुरंत लीज़ कैंसिल कर दे.
बता दें कि हाईकोर्ट के इस आदेश का असर दिल्ली के करीब 410 बड़े प्राइवेट स्कूलो पर पड़ेगा.