मछुआरा मर्डर: इतालवी मैरीन का परमिट 30 अप्रैल तक बढ़ा

सुप्रीम कोर्ट ने केरल में समुद्री लुटेरे समझकर दो मछुआरों की जान लेने के आरोपी इतालवी मैरीन मासिमिलियानो लातोरे का परमिट बढ़ाते हुए इटली में 30 अप्रैल तक रहने की इजाजत दे दी है. लातोरे को पिछले परमिट के मुताबिक 15 जनवरी तक भारत लौट आना था.

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मछुआरा मर्डर: इतालवी मैरीन का परमिट 30 अप्रैल तक बढ़ा

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  • January 13, 2016 10:54 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने केरल में समुद्री लुटेरे समझकर दो मछुआरों की जान लेने के आरोपी इतालवी मैरीन मासिमिलियानो लातोरे का परमिट बढ़ाते हुए इटली में 30 अप्रैल तक रहने की इजाजत दे दी है. लातोरे को पिछले परमिट के मुताबिक 15 जनवरी तक भारत लौट आना था.
 
सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई के दौरान इटली सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मर्डर का केस किस देश में चलेगा इस मसले पर अंतरराष्ट्रीय अदालत में अभी फैसला नहीं आया है इसलिए मामले को टाल दिया जाए.
 
सुप्रीम कोर्ट ने इटली सरकार से पूछा कि इसमें कितना समय लगेगा तो इटली के वकील ने कोर्ट को बताया कि कम से कम 2 महीने. इसके बाद कोर्ट ने लातोरे का परमिट 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया
 
 
इटली के संसद की रक्षा समिति के चेयरमैन निकोला लातोरे ने कल ही कहा था कि लातोरे किसी कीमत पर भारत वापस नहीं भेजा जाएगा. चेयरमैन लातोरे ने कहा था, “मासिमिलियानो लातोरे भारत वापस नहीं जाएगा. दूसरी बात ये कि हम दूसरे मैरीन सल्वाटोर गिरोन को भी भारत से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं.” 
 
लातोरे को भारत ने 2014 में हर्ट अटैक के बाद इलाज के लिए इटली जाने दिया था लेकिन दूसरे मैरीन गिरोन को नई दिल्ली के ही इटली दूतावास में रखा गया है और भारत छोड़ने की इजाजत नहीं दी गई है.
 
पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने इटली के दोनों मैरीन पर चल रहे मामलों को तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया था जब तक कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट इस बात का फैसला नहीं कर देता कि दोनों मैरीन पर किस कोर्ट में मुकदमा चलेगा. 

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