Marital Rape पर कानून को लेकर केंद्र को दिल्ली HC का नोटिस

नई दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने Marital Rape को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके पति द्वारा जबरन पत्नी से संबंध बनाने को क्रिमिनल एक्ट के दायरे में लाने की अपील की गई है. कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके उसका पक्ष पूछा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 हफ्ते का वक्त दिया है.

मैरिटल रेप पर बनेगा कानून-रिजिजू

बता दें कि पिछले साल दिसंबर में राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस मुद्दे पर कहा था कि सरकार लॉ कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि आईपीसी की पुरानी धाराओं को बदला जा सके.

राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि मैरिटल रेप का मुद्दा बहुत जटिल है. इस पर विचार करते वक्त पारिवारिक और सामाजिक ढांचे को भी ध्यान में रखना होगा. इस पर पार्लियामेंट्री कमेटी और लॉ कमीशन विचार कर रहे हैं. 

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