नई दिल्ली. दिल्ली मेट्रो का टोकन कटाकर 170 मिनट तक चैन के साथ मेट्रो के स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर मटरगश्ती करने वालों को आज से उनके टोकन की कीमत और उनके सफर की दूरी के हिसाब से मेट्रो नेटवर्क के अंदर रहने दिया जाएगा.
क्या है नया नियम
दिल्ली मेट्रो ने नेटवर्क विस्तार और मेट्रो परिसर के अंदर बढ़ती भीड़ के मद्देनजर मेट्रो सिस्टम के अंदर रहने की अधिकतम मियाद 170 मिनट को अब अलग-अलग क्लास में बांटने का फैसला किया है. 18 रुपए तक का टोकन यानी करीब 9 स्टेशन की यात्रा करने वालों को 65 मिनट के अंदर मेट्रो परिसर से निकल जाना होगा.
23 रुपए तक का टोकन लेने वालों यानी करीब 14 स्टेशनों की दूरी तय करने वालों को 100 मिनट के अंदर मेट्रो परिसर से निकलना होगा. 23 रुपए से ऊपर का टोकन यानी 15 से ज्यादा स्टेशन दूर जाने वालों को अधिकतम 180 मिनट का समय दिया जाएगा.
पहले 170 मिनट तक रह सकते थे मेट्रो नेटवर्क के अंदर
दिल्ली मेट्रो में इस समय 170 मिनट का फ्लैट नियम था जिस वजह से छोटी दूरी का सफर करने वाले लोग भी मेट्रो परिसर के अंदर ही समय बिता सकते थे. हर महीने एक लाख से ज्यादा लोगों से मेट्रो परिसर के अंदर निर्धारित समय से ज्यादा वक्त बिताने के लिए जुर्माना वसूला जाता है.
निर्धारित समय से ज्यादा समय तक मेट्रो परिसर में रहने के कारण अंदर बहुत भीड़ लग रही थी. पिछले साल दिसंबर में भी मेट्रो ने 1 लाख 8 हजार 513 लोगों से निर्धारित 170 मिनट से ज्यादा समय बिताने के कारण जुर्माना वसूला था.
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