SC का आदेश, 1 अप्रैल से दिल्ली में चलेंगी सिर्फ CNG टैक्सियां

नई दिल्ली. दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 मार्च तक दिल्ली में सभी टैक्सियां CNG में तब्दील की जानी चाहिए. 1 अप्रैल से सिर्फ CNG टैक्सियां ही सड़कों पर दौड़ेंगी.
दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोलियम मंत्रालय को आदेश दिया है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की दिल्ली-एनसीआर में 104 CNG पंप स्टेशन और खोले जाएं.
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