नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार को ज़रूरी कदम उठाने के लिए निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्यों वो 5 से 10 साल पुरानी गाड़ियों को अभी भी इस्तेमाल कर रहा है. इसके आलावा कोर्ट ने दिल्ली से होकर गुजरने वाले कामर्शियल ट्रकों को डायवर्ट करने के भी आदेश जारी किए हैं.
कहां किए गए हैं डायवर्ट:
1. रोहतक की ओर से आने वाले ट्रक NH -10 पर टीकरी बार्डर पर डाइवर्ट होंगे.
2. मथुरा की ओर से NH-2 पर पलवल से होगा डाइवर्जन.
4. गाजियाबाद की तरफ से शाहदरा की ओर आने वाले NH 58 और स्टेट हाइवे 57के ट्रकों को दिल्ली से पहले ही मोहन नगर से डाईवर्ट किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी और हरियाणा सरकार इसके लिए मदद करेंगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने NH1 यानी पंजाब से और NH 8 यानी जयपुर की ओर से आने वाले ट्रकों को दिल्ली में ना घुसने के आदेश दिए थे. कोर्ट ने आज संकेत दिया कि डीजल गाड़ियों पर अतरिक्त शुल्क लग सकता है. कोर्ट ने टिपण्णी करते हुए कहा कि जो भी डीजल गाड़ी ख़रीद रहे है वो इस बात का ध्यान रखे कि प्रदूषण फ़ैलाने वाली गाड़ी खरीद रहे हैं, आने वाले समय में उन्हें टैक्स देना पड़ सकता है.