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ऑड-इवन पर दिल्ली HC ने पूछा, महिलाओं को छूट क्यों दे दी?

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने जहां ऑड-ईवन फार्मूले को एक जनवरी से लागू करने के लिए कमर कस ली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार से अकेली महिला चालकों और दोपहिया वाहनों को ऑड-ईवन फार्मूले से छूट देने पर स्पष्टीकरण मांगा.    मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वयंसेवकों (नागरिक रक्षा, नेशनल कैडेट कोर […]

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  • December 30, 2015 5:04 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने जहां ऑड-ईवन फार्मूले को एक जनवरी से लागू करने के लिए कमर कस ली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार से अकेली महिला चालकों और दोपहिया वाहनों को ऑड-ईवन फार्मूले से छूट देने पर स्पष्टीकरण मांगा. 
 
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वयंसेवकों (नागरिक रक्षा, नेशनल कैडेट कोर तथा नेशनल सर्विस स्कीम के कर्मियों) से ऑड-ईवन फार्मूले में उनकी भूमिका से उन्हें अवगत कराने के लिए छत्रसाल स्टेडियम में मुलाकात की. न्यायमूर्ति हीमा कोहली और न्यायमूर्ति सुनील गौर की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह इस बात का स्पष्टीकरण करे कि इस तरह के छूट की जरूरत क्यों है ?
 
कोर्ट ने हालांकि महिलाओं व दोपहिया वाहनों को योजना में छूट को खत्म करने के लिए दायर याचिका पर किसी प्रकार का आदेश जारी करने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑड-ईवन फार्मूले के परीक्षण के दौरान प्रदूषण के स्तर व परिचालित वाहनों का आंकड़ा सौंपने के लिए कहा.
 
ऑड-ईवन फार्मूले से संबंधित विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रहे कोर्ट ने मामलों की सुनवाई की अगली तारीख छह जनवरी मुकर्रर की. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने पहली जनवरी से 15 जनवरी तक सम-विषम नंबर की गाड़ियों को एक-एक दिन के अंतराल पर चलाने की योजना बनाई है.
 
 
IANS

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