दिल्ली हाईकोर्ट ने 'आप' सरकार के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने एक जनवरी से ऑड-ईवन नंबर के आधार पर निजी वाहनों को वैकल्पिक दिनों में चलाने का प्रस्ताव दिया था.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘आप’ सरकार के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने एक जनवरी से ऑड-ईवन नंबर के आधार पर निजी वाहनों को वैकल्पिक दिनों में चलाने का प्रस्ताव दिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि वो डिसएबल्स के सुझावों पर गौर करें. मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी. बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है.
दिल्ली सरकार के मुताबिक ऑड-ईवन योजना 15 दिनों की शुरुआती अवधि के लिए एक जनवरी से सुबह आठ से रात आठ बजे तक प्रभाव में रहेगी और रविवार को वाहनों की आवाजाही पर कोई रोकटोक नहीं होगी. हालांकि अब तक दो पहिया वाहनों को योजना के दायरे में लाने के बारे में फैसला नहीं किया है.