जुवेनाइल जस्टिस बिल पास, 16 साल का अभियुक्त नाबालिग नहीं

नई दिल्ली. जुवेनाइल जस्टिस बिल 2012 को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. बिल के तहत अब नाबालिग आरोपी की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करने की मंजूरी मिली है. यह बिल लोकसभा में 7 मई, 2015 को पास हो चुकी है.
लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा के सांसदों ने इसे ध्वनिमत से पारित किया. यह बिल राज्यसभा में सात महीने से अटकी पड़ी थी. लोकसभा से पहले ही पास इस बिल को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के बाद अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा जिसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा.
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