31 मार्च तक नहीं होगा दिल्ली में नई डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसला सुनाया है कि 31 मार्च तक 2000 सीसी से ज्यादा लक्ज़री और एसयूवी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए ग्रीन टैक्स बढ़ाने का भी आदेश दिया है.

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31 मार्च तक नहीं होगा दिल्ली में नई डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन

Admin

  • December 16, 2015 5:39 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसला सुनाया है कि 31 मार्च तक 2000 सीसी से ज्यादा लक्ज़री और एसयूवी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए ग्रीन टैक्स बढ़ाने का भी आदेश दिया है. 

दिल्ली में वसूलें दोगुना ग्रीन टैक्स:

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यवसाहिक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति कर यानी ग्रीन टैक्स 700 से बढ़कर 1400 और 1300 से बढ़ाकर कर 2600 रूपए किया जाए.

क्या-क्या दिया गया अहम फैसला:

  • दिल्ली में डीजल पर चलने वाली एप्प बेस्ड टैक्सी सीएनजी में ही चलेगी.
  • दिल्ली में खुले में कूड़ा न जलाने के कानून का सख्ती से पालन हो. 
  • यूरो 4 फार्मूले को सख्ती से लागू किया जाए. 
  • कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सभी उपाय किए जाएं ताकि धूल हवा में ना उड़
  • 2005 से पहले की डीजल गाड़ियों का दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंधित हो.
  • जिन ट्रक का दिल्ली में काम नहीं उसके दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगे.
 

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