नई दिल्ली. शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गोमुख से हरिद्वार तक प्लास्टिक को बैन कर दिया है. अब न तो प्लास्टिक के सामान में कुछ मिलेगा और न ही ले जाने की इजाजत होगी.
कोर्ट ने कहा है कि पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखते हुए गोमुख से हरिद्वार तक प्लास्टिक को बैन लगया गया है. अगर कोई प्लास्टिक लेते या बेचते दिखा तो उस पर काफी भारी जुमार्ना लगाया जाएगा.