नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट से राहत के बाद केजरीवाल सरकार ऑड और ईवन नंबर स्कीम को लेकर फिलहाल आशान्वित नज़र आ रही है. केजरीवाल सरकार उन महिलाओं को स्कीम में छूट दे सकती है जो अकेली कार ड्राइव करती हैं. हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है.
ऑड-ईवन के नियम के दायरे में दोपहिया वाहन और दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को लाने पर आज फैसला हो सकता है. इस मामले पर अफसरों के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री साथ बैठक करने वाले हैं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन. जानकारी के मुताबिक ऑड-ईवन स्कीम में सरकारी वाहन भी शामिल होंगे. इसका मतलब है कि हाई रैंक के अधिकारियों को इस फॉर्म्युले में कोई छूट नहीं मिलेगी.
ऑड ईवन कार फॉर्मूले पर बुधवार को केजरीवाल सरकार के लिए एक राहत भरी खबर आई थी. बुधवार को ‘ऑड-ईवन’ फार्मूले पर रोक लगाने संबंधित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था, ”यह अंतिम फैसला नहीं है और याचिका भी बहुत जल्दबाजी में की गई है. सरकार ने यह व्यवस्था 15 दिनों के लिए लागू की है और फिर री-व्यू करने की बात कही है. हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 23 दिसंबर को है.”
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर प्रदूषण नियंत्रण की अपनी नई योजना को कामयाब बनाने पर बात की. केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने कारों के ऑड-ईवन फ़ॉर्मूले को लागू करने के लिए राजनाथ सिंह से पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाने को कहा है.
क्या है सरकार का ऑड-ईवन फॉर्म्युला
ऑड-ईवन सिस्टम सुबह आठ से रात को आठ बजे तक लागू होगा. सुबह आठ बजे से पहले और रात को आठ बजे के बाद सभी नंबर की गाड़ियां सड़क पर चलाने की छूट होगी. यह स्कीम तारीखवार लागू की जाएगी. जैसे 1 जनवरी को ईवन नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9 नंबर की गाड़ियां चलेंगी. वहीं 2 तारीख को 2, 4, 6, 8, 0 नंबर की गाड़ियां चलेंगी. रविवार को गाड़ियों पर ऑइ-ईवन फॉर्म्युला लागू नहीं होगा, यानी सभी नंबर की गाड़ियां चलेंगी.