नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट 6सी 204 में चढ़ने नहीं दिया गया। बता दें, खेड़ा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जाने के लिए निकले थे। जब कांग्रेस नेताओं ने धरने पर बैठकर एयरलाइन के खिलाफ नारेबाजी की तो कहा गया कि यह असम पुलिस के आदेश पर किया गया है। एयरलाइन के अधिकारी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे ऐसा करने को कहा है। इस बयान के बाद एक बार फिर इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि किसी शख्स को विमान में सफर करने से कैसे रोका जा सकता है? ऐसे में आइए जानते हैं क्या हैं एयरक्राफ्ट रूल 1937 के नियम।
1. 1937 के एयरक्राफ्ट रूल पार्ट 3 के तहत यदि कोई व्यक्ति क्रू मेंबर्स के किसी सदस्य पर जुबानी हमला करता है या धमकी देता है, तो इसे विमान में बाधा माना जाएगा। ऐसे में व्यक्ति को फ्लाइट में चढ़ने से रोका जा सकता है।
2. विमान की सामान्य स्थितियों में, उस इंसान को विमान यात्रा से रोक लिया जाएगा जो पायलट के निर्देशों का पालन नहीं करेगा। साथ ही जो शख्स उन नियामों का पालन नहीं करेगा जो विमान की सुरक्षा से संबंधित हैं या जो संपत्ति की क्षति पहुँचाते हैं तो ऐसे इंसान के लिए भी एक्शन लिया जाएगा।
3. विमान के अनुशासन का उल्लंघन करने वाले शराब के नशे में धुत व्यक्ति को विमान में चढ़ने से रोका जा सकता है।
4. एयरलाइन किसी गंभीर अपराध में शामिल व्यक्ति को हवाई सफर से प्रतिबंधित भी कर सकती है, हालांकि ऐसे व्यक्ति को सिर्फ भारत से जाने पर ही रोका जा सकता है, अगर ऐसे व्यक्ति की अगली उड़ान भारत में उतरने वाली है, तो एयरलाइन उन्हें रोक नहीं सकती है
5. एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार है या दौरे पड़ने की संभावना है, तो उसे भी हिरासत में लिया जा सकता है। अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर जो इस बात को लिखित में देता है कि ऐसे व्यक्ति को विमान में ले जाने से अन्य यात्रियों को खतरा नहीं है तो उसे सफर की अनुमति है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ एक सहायक का होना भी आवश्यक है।
6. विनियमों के नियम 24बी के अनुसार, किसी भी अपराधी को विमान पर नहीं ले जाया जा सकता है। जब तक कि डायरेक्टर जनरल या सिविल एविएशन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में इसकी अनुमति न दे दें। कैदी शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए सजा काट रहा हो।
7. विमान के अंदर धूम्रपान करना भी प्रतिबंधित है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो क्रू मेंबर उस व्यक्ति को विमान से उतरने के लिए कह सकते हैं।
8. विमान विनियम 1937 के नियम 24C के तहत, एक व्यक्ति जो एक पक्षी, जानवर और सरीसृप (सांप, गिरगिट, आदि) को विमान पर ले जाता है, उसे भी यात्रा करने से मना किया जा सकता है। हालाँकि , ऐसे व्यक्तियों को सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल के अप्रूवल से यात्रा करने की अनुमति दी जाती है।
9. यदि कोई विमान में नंगे पैर यात्रा करने में आता है, तो चालक दल के सदस्य उसे यात्रा करने से रोक सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपके कपड़े ठीक नहीं है, तो भी आपको विमान से बाहर निकाला जा सकता है।
10. यदि कोई महिला 9 माह की गर्भवती है तो चालक केबिन क्रू उसे यात्रा करने से रोक सकते हैं। इस स्थिति में, यात्रा की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब यात्रा से 72 घंटे पहले तक एक चिकित्सा प्रमाण पत्र हो कि महिला हवाई यात्रा करने के लिए फिट है।
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