नई दिल्ली। अगर आप भी टैक्स पेयर हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सरकार ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने के नियमों में बदलाव किया है. दरअसल, सरकार ने ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ा दिया है. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. […]
नई दिल्ली। अगर आप भी टैक्स पेयर हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सरकार ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने के नियमों में बदलाव किया है. दरअसल, सरकार ने ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ा दिया है. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है.
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी इस अधिसूचना के मुताबिक अब अलग-अलग आय वर्ग वाले लोगों को भी आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा. नए नियम के तहत अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है. ये नए नियम 21 अप्रैल से प्रभावी माने जाएंगे.
नए नियम के मुताबिक अगर किसी कारोबार में बिक्री, कारोबार या आमदनी 60 लाख से ज्यादा है तो कारोबारी को रिटर्न दाखिल करना होगा. अगर वेतनभोगी व्यक्ति की सालाना कमाई 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो भी उन्हें आईटीआर फाइल करना होगा. एक साल में टीडीएस और टीसीएस की रकम 25,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. आपको बता दें कि 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के करदाताओं के लिए टीडीएस+टीसीएस की सीमा 50,000 रुपये रखी गई है.
नई अधिसूचना के अनुसार, यदि बैंक बचत खाते में जमा राशि 1 वर्ष में 50 लाख या उससे अधिक है, तो ऐसे जमाकर्ताओं को भी अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. नए नियम 21 अप्रैल से लागू माने जाएंगे. सरकार का मानना है कि नए बदलावों से इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आ सकेंगे.
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