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प्राइवेट वीडियो जानबूझकर लीक करने पर मिल सकती है सजा, जानकर उड़ जाएंगे होश

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर खुद को फेमस करने की चाहत आजकल लोगों से कई काम करवा रही है। सोशल मीडिया पर जल्दी मशहूर होने के लिए लोग ऐसे कदम भी उठा रहे हैं. जिसका बाद में उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। दरअसल, आजकल आपने कई लोगों के प्राइवेट वीडियो लीक होने के बारे […]

You can get punishment for intentionally leaking a private video, you will be shocked to know this
inkhbar News
  • November 11, 2024 3:47 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 months ago

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर खुद को फेमस करने की चाहत आजकल लोगों से कई काम करवा रही है। सोशल मीडिया पर जल्दी मशहूर होने के लिए लोग ऐसे कदम भी उठा रहे हैं. जिसका बाद में उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। दरअसल, आजकल आपने कई लोगों के प्राइवेट वीडियो लीक होने के बारे में सुना होगा। इसके बाद वो लोग सुर्खियों में आ जाते हैं. उनको लेकर चर्चाएं होने लगती हैं.

 

ऐसे काम करते हैं

 

कई बार किसी साजिश के तहत लोगों के प्राइवेट वीडियो बना लिए जाते हैं. जिसमें उन्हें बदनाम होना पड़ता है. लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए खुद ही ऐसे काम करते हैं. ताजा मामला पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार मिनाहिल मलिक का है। जिन पर अपना ही वीडियो लीक करने का आरोप लग रहा है. जानिए कहीं कोई अपना ही वीडियो लीक तो नहीं कर रहा. तो उसे भारत में क्या सज़ा मिल सकती है? सोशल मीडिया के इस दौर में लोग सारी मर्यादाएं भूलकर ऐसी हरकतें कर बैठते हैं. जो पूरी जिंदगी के लिए परेशानी का सबक बन जाता है।

 

वीडियो लीक हो गया

पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर मिनाहिल मलिक का उनके बॉयफ्रेंड के साथ एक अंतरंग वीडियो लीक हो गया था, जिसे उन्होंने शुरुआत में फर्जी बताया था। लेकिन अब उन पर जानबूझकर उस वीडियो को लीक करने का आरोप लग रहा है. आइए आपको बताते हैं कि क्या भारत में कोई इस तरह से अपना निजी वीडियो लीक करता है। तो उनके खिलाफ नग्नता फैलाने का मामला दर्ज किया जा सकता है. ऐसे मामले में धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। जिसमें 3 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों की कार्रवाई हो सकती है।

 

अधिकार का उल्लंघन 

 

अगर किसी के पास किसी का निजी वीडियो है और वह उसे लीक कर देता है। तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 यानी आईटी एक्ट की धारा 66ई के तहत शारीरिक गोपनीयता का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है। अगर किसी ने किसी की अनुमति या सहमति के बिना उसका फोटो या वीडियो लिया है। बाद में ये लीक हो गया. तो इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. जिसमें 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना और दोनों हो सकता है.

 

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