नई दिल्ली : किसी दिन अगर आप अपने ATM से पैसे निकाल रहे हों और आपके बैंक से पैसे कट जाए लेकिन आपको पैसे काटने के बाद भी पैसे ना मिलें तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए. ऐसी स्थिति में कोई भी घबरा जाएगा. क्योंकि इस समस्या को लेकर किससे शिकायत करनी है […]
नई दिल्ली : किसी दिन अगर आप अपने ATM से पैसे निकाल रहे हों और आपके बैंक से पैसे कट जाए लेकिन आपको पैसे काटने के बाद भी पैसे ना मिलें तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए. ऐसी स्थिति में कोई भी घबरा जाएगा. क्योंकि इस समस्या को लेकर किससे शिकायत करनी है और इसका समाधान क्या होगा उन्हें समझ ही नहीं आता है. आइए आज हम आपको बताए कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए.
बिना पैसे निकाले ही कई बार आपके खाते से पैसे डिडक्ट हो सकते हैं. दरअसल ये तकनीकी खामी और समस्याओं की वजह से हो जाता है. ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों के लिए एक समय सीमा तय की है. RBI की मानें तो सभी बैंकों को डेबिट किए गए रुपए 5 वर्किंग दिनों के अंदर क्रेडिट करने होते हैं. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो नियम का उल्लंघन करने पर बैंक को हर दिन 100 रुपए का जुर्माना देने का नियम बनाया गया है.
कैश निकालते समय ATM में ट्रांजैक्शन पूरा न होने पर तुरंत विदड्रॉल का नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पर चेक करें.
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बैंक में जमा रकम की जानकारी हासिल करें और सुनिश्चित करें कि आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं या नहीं.
अगर ATM से कैश निकाले बिना ही खाते से पैसे कटे हैं तो 5 दिनों तक इंतजार करें. अधिकतर पांच दिनों में ही पैसे अकाउंट में वापस आ ही जाते हैं.
अगर पांच दिन बीत जाने के बाद भी पैसे वापस नहीं आते तो आप बैंक की शाखा में ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायत करें.
अगर बैंक में शिकायत करने के 30 दिनों भी पैसे रिटर्न नहीं होते हैं तो शिकायत निवारण विभाग के सीनियर ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं.