नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, दरअसल शुक्रवार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक, सभी महिला कर्मचारियों को प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत होने की स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा और इस दौरान कंपनी न तो उन्हें काम से निकाल सकती है और न ही उन्हें ऑफिस आने के लिए बाध्य कर सकती है. इस आदेश में कहा गया है कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत से मां को पहुंचने वाली भावनात्मक चोट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है क्योंकि ऐसी घटनाओं का मां के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है.
डीओपीटी ने बताया कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु होने पर मातृत्व अवकाश के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध करने वाले कई आवेदन उसे मिले हैं जिसके बाद ये फैसला लिया गया है, साथ ही फैसला लेने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय से विचार-विमर्श भी किया गया है. मृत नवजात शिशु के जन्म या प्रसव के तुरंत बाद उसकी मौत से माता को पहुंचने वाले सदमे को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों को ऐसी स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया गया है.’
इस नए आदेश के मुताबिक, अगर केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारी ने मातृत्व अवकाश नहीं लिया है तो मृत शिशु के जन्म या शिशु की मृत्यु होने की तारीख से उसे 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, जारी किए गए आदेश के अनुसार, प्रसव से 28 दिन तक के भीतर नवजात शिशु की मृत्यु होने पर यह प्रावधान लागू होता है.
आज 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का एलान होगा. यह पहले ही साफ हो चुका…
बेंगलुरू पुलिस ने इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास…
1971 के मुक्ति संग्राम का हिस्सा रहे आठ भारतीय सैनिक भारत और बांग्लादेश में विजय…
दोनों विदेशी कोच जो साल 2024 में नियुक्त किए गए थे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम…
सीएम योगी ने कहा कि संभल में साल 1947 से लेकर अब तक हुए दंगों…
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा बीजेपी सरकार को कमजोर बताया और…