Maternity Leave को लेकर आया नया आदेश, इन परिस्थितियों में भी मिल सकती है 60 दिन की छुट्टी

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, दरअसल शुक्रवार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक, सभी महिला कर्मचारियों को प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत होने की स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व […]

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Maternity Leave को लेकर आया नया आदेश, इन परिस्थितियों में भी मिल सकती है 60 दिन की छुट्टी

Aanchal Pandey

  • September 2, 2022 10:16 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, दरअसल शुक्रवार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक, सभी महिला कर्मचारियों को प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत होने की स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा और इस दौरान कंपनी न तो उन्हें काम से निकाल सकती है और न ही उन्हें ऑफिस आने के लिए बाध्य कर सकती है. इस आदेश में कहा गया है कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत से मां को पहुंचने वाली भावनात्मक चोट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है क्योंकि ऐसी घटनाओं का मां के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है.

क्या कहता है ये नया आदेश

डीओपीटी ने बताया कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु होने पर मातृत्व अवकाश के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध करने वाले कई आवेदन उसे मिले हैं जिसके बाद ये फैसला लिया गया है, साथ ही फैसला लेने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय से विचार-विमर्श भी किया गया है. मृत नवजात शिशु के जन्म या प्रसव के तुरंत बाद उसकी मौत से माता को पहुंचने वाले सदमे को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों को ऐसी स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया गया है.’

कब और कैसे ले सकते हैं अवकाश

इस नए आदेश के मुताबिक, अगर केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारी ने मातृत्व अवकाश नहीं लिया है तो मृत शिशु के जन्म या शिशु की मृत्यु होने की तारीख से उसे 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, जारी किए गए आदेश के अनुसार, प्रसव से 28 दिन तक के भीतर नवजात शिशु की मृत्यु होने पर यह प्रावधान लागू होता है.

 

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