नई दिल्ली, Apply For Voter ID Card वोट देने और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने का अधिकार ही लोकतंत्र की ताकत होती है. चुनावों में वोट देने के लिए आपके पास अपने वोटर आईडी कार्ड का होना ज़रूरी है. ये आपके भारतीय नागरिक होने का प्रमाण भी होता है जो चुनावों की प्रक्रिया में वोट देने को सुनिश्चित करता है.
वोटर आईडी कार्ड यानि पहचान पत्र इसको पाने की उम्र सीमा कम से कम 18 होनी चाहिए. यदि आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप भी अपना प्रतिनिधि चुनने में अपना योगदान दें पाएंगे. ऐसा तभी संभव है जब आपके पास अपना पहचान पत्र हो. इसका उपयोग केवल वोट डालने तक ही सीमित नहीं है. इसका उपयोग सरकारी गैर-सरकारी कामों के लिए भी किया जाता है. इसे पाने के लिए पहले लोग घंटों कतारों में खड़े रहते थे पर अब ये सब काम आसानी से ऑनलाइन आवेदन के ज़रिये ही संभव है.
पहचान पत्र पाने के लिए एनरोलमेंट प्रोसेस से होकर गुज़रना पड़ता है. इसके लिए पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिसियल वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करना पड़ता है. भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनाव से सम्बंधित सभी जानकारी उपलब्ध होती है. वोटर लिस्ट से लेकर चुनावी कार्यक्रम आदि सभी जानकारियां यहां आपको मिल जाएंगी. वोटर्स के लिए गाइडलाइन्स के साथ साथ रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी एप्लीकेशन भी दिए होते हैं.
कार्ड बनवाने के लिए होमपेज पर नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल को चुनिये, इसके बाद आपको फॉर्म नम्बर 6 को चुनना होता है. नेशनल सर्विस में जाकर यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें. ऐसा करने पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपनी स्क्रीन पर मिल जाएगा.
भारतीय चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
‘नेशनल वोटर सर्विस’ पर क्लिक करें.
‘अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर’ को क्लिक दें.
जानकारी दर्ज कर लें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें.
अपने फॉर्म समेत सभी जानकारी को जमा करें ‘submit’ पर क्लिक करें.
आपके आवेदन के सबमिट होने पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर आपको एक मेल आएगा इसमें आपके आईडी पेज का लिंक होगा। इससे आप अपने पहचान कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं. आपको अपना कार्ड घर बैठे कुछ समय (एक महीने) बाद मिल जाएगा.
एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
पहचान के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, PAN कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट.
एड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोन या फिर बिजली का बिल दे सकते हैं.
इस साल पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे है. इन चुनावों के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए पांच एप्लीकेशन की जानकारी दी है जिन्हें मतदाताओं की सुविध के लिए डिज़ाइन किया गया है. जिनमें दो महत्वपूर्ण ऐप हैं-
इस ऐप पर मतदाता आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत कर सकता है. ऐप के जरिये शिकायत करने के 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाती है.
इस एप्लीकेशन द्वारा मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र से दूर रहते हुए भी अपना मत दे सकते है. इसके लिए ओटीपी जेनरेट किया जाता है जिससे मतदाता की निजता सुनिश्चित की जाती है. बुज़ुर्ग और ऐसे लोग जो कोरोना से पीड़ित है इस एप्लीकेशन से लाभ ले सकते हैं.
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