नई दिल्ली. अब ट्रेन टिकट रद्द करवाना आपके लिए मंहगा पड़ सकता है. भारतीय रेलवे ने 12 नवंबर से अपनी सभी क्लास की कैंसिल फीस दोगुनी कर दी है. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने टिकट रद्द करवाने पर अब ज्यादा हर्जाना भरने का आदेश दिया है.
नए बदलाव
- अब ट्रेन खुलने के बाद टिकट के पैसे रिफंड नहीं होंगे.
- यात्रा के चार घंटे पहले ही टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा.
- आरएसी व वेटिंग टिकट का पैसा ट्रेन खुलने के समय से आधा घंटा पहले वापस किया जा सकता है. इस समय के अंदर यदि यात्री टिकट रद्द करा लेते हैं तो उसका कुछ रुपया रिफंड हो जाएगा, लेकिन इस समय के बाद यदि टिकट रद्द कराया गया तो उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा.
- दूसरी तरफ 48 घंटा पहले टिकट रद्द करवाने के नियम में भी बदलाव किया गया है. एसी प्रथम में 240 रूपया, एसी टू में 200 रूपया, एसी थ्री में 180 रूपया, स्लीपर में 120 रूपया, सकेंड क्लास में 60 रूपया टिकट रद्द कराने के एवज में रेलवे काटेगी.
- ट्रेन खुलने के 12 घंटा पहले टिकट रिफंड करवाने वाले से ऊपर दी गई राशि के अतिरिक्त और 25 प्रतिशत राशि काटी जाएगी.w
- अब स्टेशन मास्टर को भी टिकट रद्द करने का अधिकार दिया गया है. यदि यात्री साधारण व आरक्षित टिकट को काउंटर पर रद्द नहीं करा सके तो स्टेशन मास्टर के पास आकर भी टिकट रद्द करा सकते हैं. स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन से जारी आरक्षित टिकट भी रद्द कर पाएंगे. इसके लिए यात्री को चार्ट बनने के पहले आना पड़ेगा.