उदयपुर. आपने मकान मालिक और किराएदार के झंझटो के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उदयपुर की कोर्ट में इस झंझट को लेकर एक अजीब हालात पैदा हो गया. यहां एक किराएदार कोर्ट में ही एक बोरी में 60 हजार के सिक्के लेकर पहुंच गया.
दरअसल कोर्ट ने किराएदार को कमरा खाली करने और बकाया 60 हजार रुपए का किराया भरने को कहा था. किराएदार दस रुपए के 6 हजार सिक्के कोर्ट में लेकर पहुंच गया. बोरी में भरे 10 रुपए के इन सिक्कों का वजन करीब 30 किलो था. कोर्ट में बहस अब इन सिक्कों को लेकर होने लगी.
मकान मालिक फैयाज काफी वृद्ध था. उसने इन सिक्कों को लेने से मना कर दिया. उससे सिक्कों से भरी बोरी हिलाई भी नहीं जा रही थी. किराए दार ने कहा कि ये भारतीय मुद्रा है, इसे लेने से इंकार नहीं किया जा सकता. मेरे पास इसके सिवाय कुछ और नहीं है. कोर्ट ने कहा कि 20 हजार रुपए से अधिक राशि का नकद लेनदेन गैर-कानूनी है. उसे चेक लाना चाहिए था. काफी बहस के बाद फैयाज सिक्के लेने को राजी हो गया और मामला सुलझ गया.