Airport पर इन शब्दों का इस्तेमाल करने पर जाना पड़ सकता है जेल, भूलकर भी ना करें ये गलती

नई दिल्ली। Airport: आज के वक्त अधिकांश लोगों के पास स्मार्ट फोन तथा इंटरनेट की पहुंच है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमों की जानकारी नहीं होने पर यूजर्स की बचकानी हरकतें उनको जेल भेज देती है। जैसे कई बार लोग रील बनाने या हंसी मजाक में एयरपोर्ट पर बम, हाईजैक जैसे शब्दों […]

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Airport पर इन शब्दों का इस्तेमाल करने पर जाना पड़ सकता है जेल, भूलकर भी ना करें ये गलती

Arpit Shukla

  • May 19, 2024 9:31 am Asia/KolkataIST, Updated 6 months ago

नई दिल्ली। Airport: आज के वक्त अधिकांश लोगों के पास स्मार्ट फोन तथा इंटरनेट की पहुंच है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमों की जानकारी नहीं होने पर यूजर्स की बचकानी हरकतें उनको जेल भेज देती है। जैसे कई बार लोग रील बनाने या हंसी मजाक में एयरपोर्ट पर बम, हाईजैक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते है। लेकिन क्या आपको पता है कि मजाक में भी इन शब्दों का इस्तेमाल करने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है।

इन शब्दों का इस्तेमाल करना मना

बता दें कि एयरपोर्ट पर प्लेन हाईजैक, आतंकवाद से संबंधित शब्द, बम, एक्सप्लोसिव जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना कानूनी जुर्म है। कोई भी यात्री अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इतना ही नहीं कार्रवाई के दौरान सुरक्षाकर्मी यात्री को जेल भी भेज सकते हैं।

लगेंगी ये धाराएं

भारत में कई बार ऐसे मामले आते हैं, जब सुरक्षाकर्मी द्वारा जांच करते समय कुछ यात्री मजाक में बोलते हैं कि बम थोड़ी लेकर जा रहे हैं। उनकी इन हरकतों की वजह से उनके खिलाफ भारतीय कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि कुछ मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 182 और धारा 505(1)(b) (जनता में भय पैदा करने के इरादे से अफवाह फैलाना) तथा धारा 268 (सार्वजनिक उपद्रव) के तहत कार्रवाई की गई है।

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