नई दिल्ली। हमारे देश में एक समस्या है कि जिसे जिस काम के लिए जितना ज्यादा रोका जाता है वो उतना ही उस काम के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है। दरअसल, हाल ही में आईएएस अधिकारी अवनीश शरण (IAS officer Awanish Sharan) ने सोशल मीडिया पर एक परेशान करने वाला वीडियो शेयर […]
नई दिल्ली। हमारे देश में एक समस्या है कि जिसे जिस काम के लिए जितना ज्यादा रोका जाता है वो उतना ही उस काम के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है। दरअसल, हाल ही में आईएएस अधिकारी अवनीश शरण (IAS officer Awanish Sharan) ने सोशल मीडिया पर एक परेशान करने वाला वीडियो शेयर करते हुए एक अहम मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाया।
इस वीडियो में रेलवे स्टेशन पर एक सफाई कर्मचारी को पान और गुटके के थूक से सने खंभे को साफ करते दिखाया गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों के बाद भी, देश भर में इस तरह की घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं।
दरअसल, आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक महिला अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी निराशा व्यक्त करती नजर आ रही है। महिला बताती है कि लोगों से सार्वजनिक क्षेत्रों में थूकने से परहेज करने की अपील करने के बावजूद, उन्हें अभी भी सफाई करने के घृणित कार्य का सामना करना पड़ता है।
वीडियो के साथ ही कैप्शन में लिखा है, कृपया आंटी का संदेश ‘सही लोगों’ तक पहुंचाएं। इस तरह ये देखा जा सकता है कि अवनीश शरण ने इस उम्मीद के साथ वीडियो पोस्ट किया है कि वीडियो के वायरल होने से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो सार्वजनिक स्थानों का अनादर करते हैं। साथ ही स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार मेहनती व्यक्तियों की सराहना की जाएगी।
कृपया आंटी के संदेश को ‘सही लोगों’ तक पहुँचायें. pic.twitter.com/0yJ07hP9ve
— Awanish Sharan 🇮🇳 (@AwanishSharan) March 27, 2024
एक्स पर शेयर हुए इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं। वीडियो पर कमेंट करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, मेहनती महिला को धन्यवाद, जो न केवल ईमानदारी से काम करती है बल्कि तंबाकू थूकने पर एक कड़ा संदेश भी देती है। #TobaccoFreeIndia। वहीं कुछ यूजर्स ने गुटखा पर बैन लगाने के लिए भी कहा। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा 2023 में राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू, पान मसाला, गुटका और इसी तरह के अन्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था।