कोर्ट का आदेश, ‘दोषी पति’ करेगा चार घंटे ससुर की सेवा

ठाणे की एक अदालत ने प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करने वाली महिला के पति को अजीब सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि प्रायश्चित के लिए दोषी पति को रोजाना चार घंटे अपने ससुर की सेवा करनी होगी. उसे वक्त पर दवाइयां देनी होगी. साथ ही उसे ससुराल के दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना होगा.

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कोर्ट का आदेश, ‘दोषी पति’ करेगा चार घंटे ससुर की सेवा

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  • October 29, 2015 6:00 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
मुंबई. ठाणे की एक अदालत ने प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करने वाली महिला के पति को अजीब सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि प्रायश्चित के लिए दोषी पति को रोजाना चार घंटे अपने ससुर की सेवा करनी होगी. उसे वक्त पर दवाइयां देनी होगी. साथ ही उसे ससुराल के दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना होगा. इसके अलावा उसे रोजाना एक घंटे दरगाह में जाकर साफ सफाई और पेड़ों को पानी देने का काम भी करना होगा.
 
 
दरअसल ठाणे में रहने वाले रिजवान गनी नूरी का निकाह पुणे की शगुफ्ता हनीफ शेख से हुआ था. शगुफ्ता को शादी के कई सालों बाद तक संतान नहीं हुआ था जिससे नाराज रिजवान उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा. अंततः शगुफ्ता ने उसके व्यवहार से तंग आकर आत्महत्या कर ली.

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