UP Government Primary Teacher Recruitment 2020: उत्तर प्रदेश 69000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. दरअसल बीते लगभग डेढ़ सालों से फंसी उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट का फैसला योगी सरकार के पक्ष में आया है. कोर्ट ने योगी सरकार को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को 3 हफ्तों के भीतर शुरू करने का आदेश दिया है. फैसले के मुताबिक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 60 फीसदी अंक लाने होंगे.
बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अंकों का निर्धारण परीक्षा के बाद किया था और यही विवाद का कारण बना था. इस फैसले का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कट ऑफ के इस आंकड़े के मुताबिक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 150 अंक की इस परीक्षा में 97 और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 90 अंक लाने होंगे. इससे पहले हुई परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 45 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी का कट ऑफ निर्धारित किया गया था. हाईकोर्ट ने योगी सरकार को आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने में पूरा कर रिपोर्ट सौंपी जाए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के ट्वीटर हैंडल पर जारी बयान के मुताबिक सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा के 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में आए हाईकोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है. सीएम योगी ने सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनन्दन किया है.
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