उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक Assistant Teacher भर्ती को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट ने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है। HC के आदेशानुसार आरक्षित वर्ग के 6800 पदों पर होने वाली भर्ती अब नहीं होगी। बता दें कि साल 2018 में यूपी सरकार ने सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसमें 6800 आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम और जोड़े गए थे। लेकिन एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विज्ञापन में प्रकाशित पदों से ज्यादा भर्तियों पर रोक लगा दी।
दरअसल यूपी सरकार ने एक दिसंबर 2018 को सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया पूरे होने के बाद आरक्षित वर्ग के उम्मीदावारों ने यह कहकर विरोध जताना शुरु कर दिया कि उनके नंबर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के कट-ऑफ स्कोर से ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी उनका चयन नहीं किया गया। सरकार ने इस मामले पर विचार किया और 25 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों के नाम वाली नई सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी। इस पर पहले सिलेक्ट हुए कुछ अभ्यर्थीयों ने यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।
HC चीफ जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने 6 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से सवाल किया कि जब विज्ञापन के 69 हजार पदों पर पहले ही भर्तियां हो चुकी हैं तो नई 6800 भर्तियां कहां से होंगी। कोर्ट ने कहा कि ये स्थिति सरकार द्वारा बनाई गई है, ईसलिए वो ही इस पूरे मामले का निपटारा करे। लेकिन नई भर्तियों पर रोक ही रहेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी 2022 को होगी।
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