जयपुर, REET Paper Leak राजस्थान हाईकोर्ट से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा लीक मामलें में सीबीआई जांच से मना कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला राज्य के रसूखदार लोगों से जुड़ा हुआ है ऐसे में राज्य की जांच एजेंसी एसओजी (SOG) ही कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जाँच करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने SOG की टीम को 4 हफ्तों के भीतर जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए हैं.
वहीँ चीफ जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस सुदेश बंसल की डिविजनल बेंच ने कहा कि यदि कोर्ट SOG की जांच से संतुष्ट नहीं होगा तो वो इस मामले में फिर SIT का गठन करेगा
कोर्ट ने कहा कि मौजूदा परिस्थिति में रीट मामले में SOG की जांच संतुष्टि पूर्ण है, ऐसे में CBI जांच और उसके दखल की जरूरत नहीं है. याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद राजीव गांधी स्टडी सर्किल के मुखिया हैं और वह राजस्थान के गृहमंत्री भी हैं ऐसे में SOG जांच से उनके हितों का टकराव हो सकता है.बता दें कोर्ट के इस फैसले को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योकि बीजेपी के कार्यकर्ता और ABVP समर्थक इसको लेकर सड़क से विधानसभा तक पहुंचे थे. कोर्ट ने इस मामलें में बीजेपी और अन्य अभियर्थियों के द्वारा दायर की गई याचिका को एक याचिक में शामिल कर लिया है, जिसपर अब अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है.
राज्य सरकार द्वारा हालही में 30,000 अतरिक्त पदों पर भर्ती की बात कही थी जिसके बाद कुल 62,000 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट भाषणा में रीट परीक्षा के जुलाई में होने की घोषणा की थी, जिसके बाद बुधवार को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने देर रात 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा आयोजन करने का ऐलान किया है.
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