नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए उन छात्रों को जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी है, जिन्होंने 5 से 18 नवंबर 2024 के बीच अपनी कक्षा 12वीं की पढ़ाई छोड़ दी थी. कोर्ट ने इसे छात्रों के हित में निर्णय माना और यह स्पष्ट किया कि जिन छात्रों ने इस अवधि के दौरान अपना पाठ्यक्रम छोड़ने का निर्णय लिया था, वे पहले जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा में शामिल होने के योग्य हैं. इसके अलावा जेईई एडवांस्ड के अटेम्प्ट संख्या तीन से घटाकर दो करने के फैसले में कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि 5 नवंबर 2024 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में Joint Entrance Board (JAB) ने यह निर्णय किया था कि 2023, 2024 और 2025 में कक्षा 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र JEE (एडवांस्ड) परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, 18 नवंबर को इस निर्णय को वापस लिया गया, जिसके बाद कुछ छात्रों ने यह सोचकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी कि वे परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे. कोर्ट ने कहा कि इस वादे के पलटने से छात्रों को नुकसान नहीं होने देना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने JAB द्वारा लिए गए निर्णय पर विचार किए बिना स्पष्ट किया कि 5 से 18 नवंबर 2024 के बीच पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों को जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश विशेष परिस्थितियों में लिया गया है और यह छात्रों के अधिकारों की रक्षा करता है।
यह भी पढ़ें
बिहार की बहू ने शाहरुख खान की मन्नत को दिया टक्कर, जानें कौन है ये महिला ?
पीएम मोदी ने पॉडकास्ट में कहा कि जब वो बहुत खुश होते थे तो अपनी…
'लवयापा ' का मजेदार ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है, जो जेन-जेड के लिए आधुनिक…
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान सेना के 18 लड़ाकों को किडनैप…
संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के ऐसा कहने के बाद हम अपने-अपने रास्ते चुन…
Ravi Ashwin: रवि अश्विन का मानना है कि ऋषभ पंत हर मैच में शतक बना…
पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पिछले साल 16 नवंबर को ही शिरोमणि…