नई दिल्ली.NEET-UG 2021- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को NEET अंडरग्रेजुएट 2021 के परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनटीए को दो छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने के बाद परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर को जारी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है
सुप्रीम कोर्ट सोलापुर से दो उम्मीदवारों वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी के लिए नीट की दोबारा परीक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था. सुनवाई में, एनटीए ने स्वीकार किया कि पर्यवेक्षकों द्वारा गलती की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 6 उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का मिलान नहीं हुआ था।
“जस्टिस एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बीआर गवई की बेंच ने कहा, ‘हम 16 लाख छात्रों के रिजल्ट में देरी नहीं कर सकते। हमें हितों को संतुलित करने की जरूरत है।”
अदालत ने एनटीए को एक योजना के साथ वापस आने के लिए कहा कि परीक्षा के दिन भ्रम के कारण समय गंवाने वाले दो छात्रों के लिए क्या किया जाना चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एनटीए के लिए उपस्थित हुए और कहा कि अन्य 4 छात्रों ने समान भाग्य का सामना किया और अपने पेपर पूरे किए और अच्छे अंक प्राप्त किए।
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