नई दिल्ली: राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स (REET) को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस वी सिराधाना की सिंगल बेंच के आदेश के बाद राजस्थान सरकार जल्द ही टीचर्स की लेवल 2 ग्रेड 3 के 28000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी. याचिका में REET एग्जाम दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई थी.
इसी साल मार्च में राजस्थान हाई कोर्ट में याची कमलेश मीना ने याचिका दायर कर कहा था कि लेवल 2 के दो प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने REET के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी. पुलिस ने भी एग्जाम में चीटिंग करने वाले एक दर्जन उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया था. राज्य के 2,253 केंद्रों पर हुए एग्जाम में 10 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी. एग्जाम दो चरणों में हुआ था. पहले चरण की (क्लास 6-8) परीक्षा मॉर्निंग में हुई और दूसरे चरण (क्लास 1-5) की परीक्षा दोपहर में आयोजित की गई थी.
REET में पास होने के लिए कम से कम 60 प्रतिशत मार्क्स लाने जरूरी हैं. जबकि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स सिर्फ 36 प्रतिशत है. एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवारों को एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो तीन साल की अवधि तक वैध रहता है.
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