September 17, 2024
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मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की नीति तैयार, मिलेगा आरक्षण का लाभ

  • WRITTEN BY: Manisha Shukla
  • LAST UPDATED : July 29, 2024, 5:44 pm IST

लखनऊ: नीट यूजी 2024 को काउंसलिंग के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से दाखिला नीति घोषित कर दी गई है। काउंसलिंग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) तकनीकी संस्थान के रूप में कार्य करेगा।

आरक्षण लाभ दिया जाएगा

इस संबंध में विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी, सेन शर्मा ने चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक को निर्देश जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों के राज्य का मूल निवासी होने पर ही आरक्षण लाभ दिया जाएगा नामांकन के लिए शुक्र जमा करना अनिवार्य होगा पहले और दूसरे तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए ₹2000 और स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए ₹1000 जमा करना होगा। यह राशि वापस नहीं मिलेगी इसके तहत धरोहर राशि के रूप में राजकीय कॉलेज में 30000 निजी क्षेत्र के कॉलेज के लिए 2 लाख, डेंटल के लिए एक लाख जमा करना होगा।अभिलेख के सत्यापन के लिए 20 नोडल केंद्र बनाए गए  हैं

सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया

इससे पहले, एमसीसी ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर मेडिकल कॉलेजों से अपने आधिकारिक पोर्टल पर 20 जुलाई तक एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जमा करने का अनुरोध किया था। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि NEET UG 2024 परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी. कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की, कि NEET UG 2024 के अंतिम परिणाम दो दिनों में घोषित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आईआईटी दिल्ली के एक विशेषज्ञ पैनल के निष्कर्षों पर आधारित था, जिसने निर्णय लिया कि ‘अस्पष्ट’ प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर था। इससे पहले, NTA ने दो ‘सही’ उत्तरों में से एक देने वाले उम्मीदवारों को चार अंक दिया थे, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया है।

 

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