नई दिल्ली. NEET Counselling 2018: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के द्वारा आयोजित नीट (NEET) 2018 की काउंसलिंग पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने रोक लगा रखी है. पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद नागपुर बेंच ने ये रोक लगाई थी. जिसके बाद से काउंसलिंग रुकी हुई है. अब नागपुर बेंच की स्टे आर्डर के खिलाफ सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई की याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नीट काउंसलिंग के खिलाफ पीआईएल संख्या 87 और पीटीशन संख्या 3885 पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई थी. सीबीएसई एनईईटी 2018 काउंसलिंग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में दो याचिकाएं लगाई गई थीं. जिन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसए बॉबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की खंडपीठ ने काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी.
बता दें कि मामला एनईईटी प्रश्न पत्र में 49 गलतियों के कारण तमिलनाडु के छात्रों को 196 ग्रेस मार्क्स देने से संबंधित है. हालांकि आज नागपुर बेंच में भी इस मामले की सुनवाई है. पहले माना जा रहा था कि 30 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सुनवाई के बाद काउंसलिंग की दूसरा राउंड शुरू हो सकता है. इस साल 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा दी थी. पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद इसे रोक दिया गया था. जिसके कारण लाखों उम्मीदवार फिर से दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
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