भोपाल, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अब पीएससी परीक्षा 2019 को निरस्त कर दिया है. पूरे आदेश को अभी के लिए विस्तृत रखा गया है. जानकारी के अनुसार संशोधित नियम 17 फरवरी 2020 को असंवैधानिक करार कर दिया गया था.
अब मध्यप्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एमपी पीएससी परीक्षा 2019 को कैंसिल या निरस्त कर दिया गया है. ये फैसला जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है. जहां दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी गयी है जिसमें प्राथमिक और मुख्य परीक्षा शामिल है. दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट भी रद्द कर दिया गया है. कोर्ट का ये फैसला आरक्षण नियमों के विवादों के तहत लिया गया है.
बता दें, सरकार 17 फरवरी 2020 को संशोधित नियम लेकर आयी थी. इस अधिनियम में आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(4) के संशोधित अधिनियम को चुनौती दी गयी थी. जहां आरक्षित श्रेणी के प्रतिभावान छात्रों को सामान्य श्रेणी में शामिल न करने की बात रखी गयी थी. सरकार ने इस मामले में हाई कोर्ट में विवादित बयानों को वापस लेने की बात कही थी.
एमपी पीएससी की परीक्षा 2019 के परिणामों को विवादित नियमों की तरह जारी किया गया था. हाई कोर्ट और सरकार के इस फैसले को एमपी के हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. काफी लंबी सुनवाई के बाद मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है. जिसके तहत परीक्षा के परिणामों को निरस्त कर दिया गया है.
इन सभी विवादों के बाद एमपी लोक सेवा आयोग ने पीएससी 2019 मेंस परीक्षा के परिणामों को घोषित कर दिया था. इन नतीजों को विवादित नियमों के तहत जारी किया गया था. लेकिन अब कोर्ट के आदेश के अनुसार पुराने नियमों के तहत फिर से परिणामों को घोषित करने को कहा गया है.
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