हरियाणा. Haryana private job reservation law हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब निजी क्षेत्र की नौकरियाें में स्थानीय युवाओं को 50 हजार रुपये के बजाय 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में 75 फीसद आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार का यह कानून अगले साल 15 […]
हरियाणा. Haryana private job reservation law हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब निजी क्षेत्र की नौकरियाें में स्थानीय युवाओं को 50 हजार रुपये के बजाय 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में 75 फीसद आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार का यह कानून अगले साल 15 जनवरी से प्रभावी माना जाएगा। आपको बता दें उद्यमियों के दबाव के बाद प्रदेश सरकार ने मार्च में बने ‘हरियाणा स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम’ में बदलाव करते हुए शनिवार को नई अधिसूचना जारी की है. इससे पहले निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपये वेतन तक की नौकरियों पर यह नियम लागू होना था.
सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम को लागू कर दिया था, लेकिन निजी क्षेत्र के उद्यमियों के आपत्तियों के चलते इसे बदला गया है. इसके तहत सकल मासिक वेतन या मजदूरी की ऊपरी सीमा को 50 हजार रुपये से घटाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है। यह अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं और कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर दस या अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, पर लागू होगा।
पंजीकरण करना होगा जरुरी
नए कानून के तहत नियोक्ताओं को श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सकल मासिक वेतन या तीस हजार रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। नए नियम के अनुसार जहां भी वक्ती की आय 30 हजार से अधिक नहीं है ऐसे में स्थानीय उम्मीदवारों को काम पर रखना होगा।
दुष्यंत चौटाला ने पूरा किया वादा
हरिया के डीपीटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा की हमने वादा किया था कि निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को 75 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करेंगे। इसे हमने पूरा कर दिया है।