Inkhabar logo
Google News
Education: शिक्षा मंत्रालय का दिशा-निर्देश जारी, 16 से कम उम्र के बच्चे को कोचिंग संस्थान में दाखिला नहीं

Education: शिक्षा मंत्रालय का दिशा-निर्देश जारी, 16 से कम उम्र के बच्चे को कोचिंग संस्थान में दाखिला नहीं

नई दिल्लीः शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने यहां दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे झूठे वादे भी नहीं कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने और गैर कानूनी तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए हैं।

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंत्रलाय ने उठाया कदम

शिक्षा मंत्रालय ने यह दिशानिर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किए हैं। दिशानिर्देश में कहा गया कि कोई भी शिक्षण संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता को झूठे वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं।

दिशानिर्देश में कहा गया कि कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम/पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क सहित सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

नए दिशा-निर्देश में साफ किया गया है कि अगर छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ता है तो उसकी बची हुई अवधि की फीस लौटाई जानी चाहिए। नीति को सशक्त बनाते हुए केंद्र ने सुझाव दिया है कि कोचिंग संस्थनों पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए या अत्यधिक शुल्क वसूलने पर उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए।

दिशानिर्देश में बच्चों के मानसिक कल्याण को लेकर विस्तृत रूपरेखा पिछले साल कोटा में रिकॉर्ड संख्या में छात्रों की आत्महत्या करने की घटना के बाद आई है। दिशानिर्देश में कहा गया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क पारदर्शी और तार्किक होना चाहिए और वसूले जाने वाले शुल्क की रसीद दी जानी चाहिए।

ये भी पढ़ेः

Tags

ALL DETAIL OF TEACHER SHOULD BE UPLOADED ON WEBSITEeducation ministerinkhabarNEW RULE REGULATION ISSUED BY EDUCATION MINISTERNEW RULES AND REGULATION FOR COaching institute
विज्ञापन