जॉब एंड एजुकेशन

Education: केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं धांधली पर प्रावधान पेश किया, जानें किसपर कितना है जुर्माना

नई दिल्ली: सरकार ने आए दिन होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। वहीं अब केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्यों की सरकारों के लिए यह धांधली सिर दर्द बन गई है। जिसको रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहें हैं। इस प्रकार की अब धांधली को रोकने के लिए सख्त एक्शन लिया गया है। इस दौरान कल यानी की सोमवार को लोकसभा में प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली व गड़बडियों को रोकने के लिए प्रावधान पेश किया गया। इस प्रावधान में परीक्षाओं के दौरान अनियमितता से जुड़ा अपराध करने पर व्यक्ति को तीन से लेकर पांच साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 10 लाख रुपये तक(Education) का जुर्माना भी लगेगा।

दरअसल, अगर प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ा संगठित अपराध होता है तो धांधली सम्बन्धित लोगों को 10 वर्षों की सजा हो सकती है। इसके साथ ही एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने(Education) का भी प्रावधान है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया और परीक्षा बिल को अधिक सख्त बनाये जाने के लिए कहा गया है। इस दौरान एक उच्च स्तरीय तकनीकी कमेटी बनाई जाएगी। जो कि एग्जाम प्रोसेस पर कंप्यूटर के जरिए निगाह रखेगी ताकि कोई भी गड़बड़ी न हो सके और यह कमेटी कानून से जुड़ी कुछ(Education) सिफारिशें भी देगी।

गुजरात ने की पहल

बता दें कि सभी राज्यों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आये दिन धांधली की घटनाएं सुनने में आ रही है। हालांकि गुजरात राज्य ने इस समस्या से निपटने के लिए एक पहल की और यह राज्य(गुजरात) अपना कानून लेकर आया। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने अब केंद्रीय कानून बनाया है क्योंकि ये सभी राज्यों की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इस दौरान इसमें संयुक्त प्रवेश परीक्षा और विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाएं शामिल रहेंगी।

अब ऐसे होंगी परीरक्षाएं

केंद्रीय कानून के तहत एसएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस केंद्र सरकार के मंत्रालयों, आरआरबी, विभागों संबंधित स्टाफ और एनटीए को अलावा केंद्र सरकार से जुड़े प्राधिकरण की प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस गड़बड़ी में विद्यार्थीयों से अधिक संगठित माफिया, अपराध और इस धांधली में शामिल लोगों को अधिक दोषी माना जाएगा। यह कारण है कि विद्यार्थी के बजाय सभी माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

जानें कौन करेगा जांच

दरअसल, बिल में प्रावधान है कि यदि प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी कोई भी गड़बड़ी मिलती है, तो उसकी जांच डीएसपी या सहायक पुलिस आयुक्त करेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार ये जांच केंद्रीय एजेंसी दे सकती है और इस परीक्षा के तहत उम्मीदवारों के बदलाव नॉन एथिकल माना जाएगा।

ये भी पढ़ें:

Janhvi Srivastav

मैं जान्हवी श्रीवास्तव, मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी और मास्टर्स माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से किया है। मुझे प्रिंट और सोशल मीडिया का अनुभव है, अभी मैं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफार्म "इनखबर" में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर हूं।

Recent Posts

फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे तो भभक उठे एकनाथ शिंदे, कहा- अब हम इनके साथ…

फडणवीस-उद्धव की मुलाकात पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया आ गई है। शिंदे ने…

4 minutes ago

खड़गे के आरोप पर शाह का करारा जवाब, संविधान और अंबेडकर विरोधी कांग्रेस पार्टी

मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया…

7 minutes ago

लिव इन में रहने वालों के लिए खुशखबरी, समाज को छोड़ो और जियो जिंदगी, कोर्ट ने दी इजाजत

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का 'लिव इन रिलेशनशिप' में…

13 minutes ago

महिला ने 6 साल के बच्चों को पीटा, पड़ोसी को भी मारा थप्पड़, देखें वीडियो

ग्रेटर नोएडा की एक सोसायटी में दो बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद एक…

48 minutes ago

आयुष्मान के जवाब में केजरीवाल ने दिया ‘संजीवनी’ राजधानीवासी कर रहे हैं बल्ले-बल्ले

दिल्ली सरकार संजीवनी योजना के नाम पर बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान…

57 minutes ago

Ghaziabad में लव जिहाद: लड़की ने केरोसिन डालकर की आत्महत्या, लव, सेक्स में मिला धोखा!

गाजियाबाद के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर एक लड़की ने अपने ऊपर केरोसिन ऑयल…

1 hour ago