नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने नियमों का उल्लंघन करने के चलते दिल्ली पब्लिक स्कूल पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत रोहिणी के डीपीएस की मान्यता रद्द कर दी गई है. दिल्ली पब्लिक स्कूल के खिलाफ कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि स्कूल ने […]
नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने नियमों का उल्लंघन करने के चलते दिल्ली पब्लिक स्कूल पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत रोहिणी के डीपीएस की मान्यता रद्द कर दी गई है. दिल्ली पब्लिक स्कूल के खिलाफ कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि स्कूल ने 2021-22 के दाखिले में नियमों का पालन नहीं किया और फीस बढ़ा दी, ऐसे में अब ये कार्रवाई की गई है.
दरअसल, मंगलवार को जारी किए गए आदेश में शिक्षा निदेशालय ने कहा कि स्कूल के अधिकारियों ने 2021-22 के दौरान स्कूल की फीस बढ़ाकर विभाग के निर्देशों का उल्लंघन किया गया. ऐसे में, इस संबंध में जारी किए आदेश में कहा गया है कि डीपीएस ने हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों को भी नहीं माना. इसके अलावा अलग-अलग अदालतों द्वारा फीस नहीं बढ़ाने के नियम की अनदेखी करते हुए 2021-22 के दौरान पहले तो फीस बढ़ाई गई और फिर पुरे साल बढ़ी हुई फीस ही वसूली गई. स्कूल ने 2020-21 के बकाया फीस को भी वसूलकर नियमों का उल्लंघन किया जिसके चलते स्कूल के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है.
दरअसल, डीपीएस रोहिणी दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा अलॉट किए गए जमीन पर बनाया गया है, ऐसे में इसपर आवंटन नियम भी लागू होते हैं और आवंटन नियम के मुताबिक, स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग से इजाज़त लेनी पड़ती है. हालांकि, स्कूल ने शिक्षा विभाग से मंजूरी लिए बिना ही छात्रों से बढ़ी हुई फीस वसूलना शुरू कर दिया जिसके चलते अब ये कार्रवाई हुई है. शिक्षा निदेशालय के आदेश में कहा गया कि स्कूल के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं कि ये बढ़ी हुई फीस ले रहा है जिसके चलते अब ये कार्रवाई की गई है.
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