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Delhi Nursery Admission: नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 9 साल के दिव्यांग बच्चों को भी मिलेगा नर्सरी क्लास में दाखिला

Delhi Nursery Admission: दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय ने दिव्यांग बच्चों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली शिक्षा निदेशालय के नए नियम के मुताबिक 9 वर्ष के दिव्यांग बच्चे भी प्राइवेट नर्सरी स्कूलों की रिजर्व सीटों पर प्रवेश ले सकेंगे.

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Delhi Nursery Admission
  • February 8, 2019 2:28 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. Delhi Nursery Admission: दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय (DOE) ने नर्सरी क्लास में प्रवेश के लिए दिव्यांग श्रेणी के छात्रों की एज लिमिट 5 वर्ष से बढ़ाकर 9 वर्ष कर दिया है. इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक नोटिस जारी कर दी गई है. डीओई के नए नियम के मुताबिक जिन दिव्यांक बच्चों की आयु 31 मार्च 2019 तक 09 वर्ष है उन्हें प्राइवेट नर्सरी स्कूलों की रिजर्व सीटों पर पर प्रवेश दिया जाएगा.

दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया है. इस संबंध में एक 6 वर्ष का लड़का जो पूरी तरह से सुनने में असमर्थ था एडमिशन के लिए स्कूल गया तो उसे प्रवेश नहीं दिया गया जिसके बाद बच्चे ने नर्सरी स्कूलों के प्रवेश के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया. इस केस की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय से इस नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी कर दिव्यांग छात्रों की नर्सरी में प्रवेश की एज लिमिट बढ़ाने की सूचना दी.

राइट्स ऑफ डिसैबिलिटी (RPD) 2016 की मानें तो 03 प्रतिशत सीटे दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को लिए आरक्षित हैं. लेकिन एडमिशन के लिए आयुसीमा 5 वर्ष होने के कारण अधिकतर सीटे दिल्ली सरकार की प्राइमरी और निजी स्कूलों की आरक्षित सीटे नहीं भर पाती है. रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले वर्ष विभिन्न स्कूलों में 11000 आरक्षित सीटों के लिए आवेदन नहीं प्राप्त हुआ था. सर्कुलर जारी करने के बाद विभाग ने कहा है कि ऐसा फैसला इसलिए लिया गया ताकि अधिक संख्या में दिव्यांग छात्रों को प्रवेश दिया जा सकें.

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